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आबकारी ने भेजा अवैध शराब विक्रेता को 14 दिन के रिमांड पर जेल अवैध शराब तस्करों पर होगी कड़ी कार्यवाही


कोरिया। कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी पर सख्ती से कार्यवाही करने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में सघन एवं निरंतर गस्त की जा रही है। जिला सहायक आबकारी अधिकारी सपना सिन्हा एवं उनकी टीम ने पटना थाना क्षेत्र सरभोका में पूरी दबिश के साथ 10 सितंबर को लल्लू राम के घर छापामारी की, मौके पर लल्लू राम के घर से 8 लीटर महुआ शराब प्लास्टिक के बोलतलो में भरी हुई पाई गई। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लल्लू राम द्वारा अवैध शराब बिक्री का काम किया जा रहा था। आरोपी के विरूद्ध छ.ग आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) की तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को जिला न्यायालय बैकुण्ठपुर में रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायाधीश द्वारा 14 दिनों के लिये जेल भेजने का आदेश दिया गया। पोड़ी बचरा क्षेत्र में ग्राम गेजी के पन्ना लाल और पटना क्षेत्र के ग्राम डुमरिया के केदारराम बरगाह, पुटा के राजु तेली, महोरा के सुरेन्द्र कुमार कसरा के देवानन्द और विफइया को अवैध शराब की गतिविधियों में संलित पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। उपरोेक्त कार्यवाही में मुख्य आरक्षक बबुआ राम, किशुन राम, आरक्षक नरेन्द्र और हेमंत राजवाडे़ के साथ नगर सैनिक रूमा की सराहनीय भूमिका रही।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में संचालित शराब दुकानो में उपलब्ध मदिरा के ब्राण्ड स्टॅाक और विक्रय दर की जानकारी मोबाईल पर प्लेस्टोर से ‘‘मनपसंद’’ एप्प डाउनलोड़ कर ली जा सकती है। मनपसद एप्प में राज्य की सभी मदिरा दुकानों में उपलब्ध देशी और विदेशी मदिरा के बोतल, अद्धी और पाव के ब्राण्ड लेबल का नगवार विवरण अंकित है, प्रत्येक नग का विक्रय दर भी बताया गया है साथ ही  मदिरा दुकान के संबंध में या अवैध शराब की सूचना भी दी जा सकती है। टोल फ्री नम्बर 14405 और मोबाईल नं. 9424102102 पर व्हाटसप पर सूचना दी जा सकती  है।

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