सूरजपुर। नशे के काले कारोबार पर नकेल कसते हुए सूरजपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने एक आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मानवेन्द्र सिंह ने नशा तस्करी के मामले में आरोपी संजय कुमार कुशवाहा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला नशे के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। घटना 30 अप्रैल 2024 की है, जब बसदेई चौकी पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए संजय कुमार कुशवाहा, पिता हरनारायण, निवासी शिवनंदनपुर, थाना विश्रामपुर को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से 30 नग एविल इंजेक्शन और 40 नग रिचोफिन इंजेक्शन बरामद किए थे। इस मामले में धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। विवेचना के दौरान सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) मानिकदास ने पुख्ता सबूत जुटाए और आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट और ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ। माननीय न्यायाधीश ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के तहत संजय को दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया। कुलमिलाकर यह सजा न केवल नशा तस्करों के लिए एक कड़ा संदेश है, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को भी मजबूती प्रदान करती है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
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