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पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने कलेक्टर ने 30 जून तक लगाया प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

भीषण गर्मी में पशुओं से भारवाहन एवं सवारी परिवहन पर प्रतिबंध





कोरिया। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जिले में पशुओं से भारवाही या सवारी परिवहन जैसे कार्यों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्णय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंदन त्रिपाठी द्वारा पशु क्रूरता निवारण समिति की अनुशंसा पर लिया गया है। 30 जून तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंचने पर टांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे जैसे पशुओं का उपयोग परिवहन या भारवाही के लिए किए जाने से जानवरों को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, यहां तक कि उनकी अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं नियम 6(3) पशु परिवहन व कृषि पशु क्रूरता निवारण नियम 1965 के अंतर्गत 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश पशु कल्याण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन कर पशुओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा में सहयोग करें।

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