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अवैध रेत परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, दो वाहन जब्त

 


बैकुण्ठपुर। शहर के महलपारा क्षेत्र के पास खनिज विभाग की टीम ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वाहनों को पकड़ा है। खनिज विभाग को मिली सूचना के आधार पर की गई जांच के दौरान एक ट्रैक्टर और एक 407 वाहन में अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था।


खनिज विभाग की टीम ने मौके पर जांच की तो ट्रैक्टर वाहन क्रमांक सीजी 16 सीएन 9778 तथा एक 407 वाहन में रेत भरी हुई पाई गई। जांच के दौरान दोनों वाहनों के चालकों से परिवहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई, लेकिन वे पीट पास (खनिज परिवहन पास) प्रस्तुत नहीं कर सके। नियमों के अनुसार बिना वैध पास के खनिज परिवहन अवैध माना जाता है।

कानूनी प्रावधान

खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4(1) एवं 4(1क) के उल्लंघन के तहत की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के अनुसार बिना अनुमति और बिना परिवहन पास के रेत का उत्खनन व परिवहन दंडनीय अपराध है। नियमों के तहत ऐसे मामलों में वाहन जब्ती, अर्थदंड एवं जुर्माने का प्रावधान है। कार्रवाई के बाद खनिज विभाग की टीम दोनों वाहनों को जब्त कर कलेक्टर कार्यालय बैकुण्ठपुर ले गई, जहां आगे की वैधानिक प्रक्रिया की जा रही है।


प्रशासन का संदेश

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। बिना अनुमति रेत उत्खनन या परिवहन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अवैध खनन या परिवहन की जानकारी विभाग को दें, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सके।

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