रायपुर। राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी वीरेंदर तोमर की तलाश के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी द्वारा उपयोग की जा रही लग्जरी फॉर्च्यूनर वाहन (क्रमांक CG 04 NS 1111) को पुलिस ने लावारिस हालत में विमल इन्क्लेव, भनपुरी के पास से बरामद कर लिया है। यह कार्रवाई थाना पुरानी बस्ती पुलिस द्वारा सतर्कता और रणनीतिक तरीके से की गई, जिससे यह पता चलता है कि आरोपी पुलिस की पकड़ से बचने के लिएस्थान बदल रहा है और सबूत छिपाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी वीरेंदर तोमर के विरुद्ध पुरानी बस्ती थाना में अपराध क्रमांक 230/25 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 308(2) (गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास), 111(1) BNS तथा कर्जा अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला पंजीबद्ध है। यह प्रकरण विशेष रूप से उस समय चर्चा में आया जब पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को मीडिया और प्रशासन के संज्ञान में लाया।प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी वीरेंदर तोमर अपने फॉर्च्यूनर वाहन का उपयोग करते हुए विभिन्न स्थानों पर छिपता फिर रहा है। लगातार पीछा करने और निगरानी के बाद पुलिस को भनपुरी क्षेत्र के विमल इन्क्लेव के पास उक्त वाहन लावारिस हालत में खड़ा मिला। वाहन के आसपास कोई व्यक्ति नहीं मिला और उसे बिना किसी पहचान चिन्ह या चालू दस्तावेज के छोड़ा गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि आरोपी वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। फॉर्च्यूनर की कीमत लगभग ₹35 लाख के आसपास आंकी जा रही है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को जप्त कर थाना परिसर में रखा है। वाहन की विधिवत जब्ती की कार्रवाई के साथ-साथ इसके फोरेंसिक जांच की भी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिरी बार वाहन में कौन-कौन मौजूद था और किस दिशा में आरोपी भागा।कर्जा एक्ट के तहत भी गंभीर आरोप प्रकरण में केवल IPC की धाराएं ही नहीं, बल्कि ‘कर्जा अधिनियम’ की धारा 4 के अंतर्गत भी आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी पर फर्जी कर्ज देनदारी, जबरन वसूली और कर्ज के नाम पर प्रताड़ना के आरोप भी लगे हैं। कर्जा अधिनियम के तहत आरोपी की संपत्तियों की जांच और जब्ती की कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है।
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