कोरिया। जिले मे संलग्निकरण के नियमों का पालन नही किया जा रहा है। लगभग दस वर्षों से अधिक समय हो गया आरईएस कार्यालय मे जल संसाधन विभाग के दो कर्मचारी पहला मुजीब कुरैशी व दुसरे राम सिंह नेटी जो जल संसाधन विभाग के कर्मचारी है लेकिन आरइएस विभाग मे संलग्न किए गए है, सुत्रों की माने तो इन दोनों कर्मचारियों का प्रमोशन भी हुआ है लेकिन फिर भी संलग्निकरण हुए कार्यालय मे ही पदस्त है, ऐसा है इन दोनों कर्मचारियों मे की आज तक यह यहां पदस्त है, जबकि विकास आयूक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा पत्र क्रमांक 1543/4427(2)/स्था./बि3/ग्रायासे/16 रायपुर/21/03/2017 को जारी कर कहा गया था कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि आपके द्वारा शासन अथवा इस कार्यालय के अनुमोदन के बिना ही कर्मचारियों को मूल पदस्थापना कार्यालय से अन्य कार्यालय में संलग्नीकरण कर दिया जाता है, जो कि अधिकार का दुरूपयोग एवं अतिक्रमण है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के अनुसार कदाचरण है और अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य है। वहीं दुसरी पंक्ति मे लिखा था कि अतः आपने शासन / विभागाध्यक्ष कार्यालय के अनुमति के बिना, जितने कंर्मचारियों का संलग्नीकरण किया है, उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। उन्हें मूल स्थापना कार्यालय में तुरंत उपस्थित होने के लिए निर्देश देवें। भविष्य के लिए निर्देशित किया जाता है कि शासन एवं विभागाध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी भी कर्मचारी का संलग्नीकरण नहीं किया जाये। अतिम पंक्ति मे लिखा था कि उपरोकानुसार तत्काल कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन 07 दिन के अंदर प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन यह आदेश के वल कागजों तक ही सिमित रह गया और कार्यवाही नही हो सका।
अब 2025 मे भी संलग्निकरण समाप्त करने का आदेश आया है की 05 जुन 2025 तक संलग्निकरण स्वतः समाप्त हो जाएगा लेकिन जिले मे आज भी संलग्निकरण के आदेश का पालन नही हो सका है।
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