कोरिया। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला कोरिया एवं मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर क्षेत्र के विभिन्न थानों द्वारा मोटरयान अधिनियम/नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु प्रकरण तैयार कर जिला परिवहन अधिकारी, कोरिया को प्रस्तावित किए गए। सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत कुल 46 चालक अनुज्ञप्ति धारकों के लाइसेंस को तीन माह की अवधि के लिए निलंबित किया गया। यह निर्णय जिला परिवहन अधिकारी एवं अनुज्ञप्ति प्राधिकार द्वारा लिया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित चालक वाहन चलाने के पात्र नहीं होंगे। साथ ही, भविष्य में यदि वे पुनः मोटरयान अधिनियम/नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उनके लाइसेंस को छह माह तक के लिए निलंबित किया जाएगा।
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