कोरिया। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी ने जानकारी दी है कि त्यौहारों में लगाये जाने वाले पंण्डाल एवं अस्थायी संरचनाओं में आग की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये आईएस स्टैण्डर्ड के तहत कार्य किया जाएगा।
पटाखा दुकान में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट नहीं होना चाहिए, जबकि अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साइड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होंगी, विद्युत तारों में ज्वाइंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बन्द हो जाए। दुकान ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके उपर से हाईटेंशन पावर लाइन न गुजरती हो।
प्रत्येक पटाखा दुकान में 06 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्नि शामक यन्त्र, दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियों के साथ, पटाखा दुकानों के सामने बाईक/कार की पार्किंग न हो, अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नंबर दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए तथा अग्निशमन वाहन के मूव्हमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।



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