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जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करें - एस.प्रकाश

सभी विभागों को दिए सख्त निर्देश


कोरिया। जिले में नशे के कारोबार और अवैध मादक पदार्थों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला मुख्यालय में आयोजित नारकोटिक्स को-ऑर्डिनेशन बैठक में जिले के प्रभारी सचिव एस. प्रकाश, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे की उपस्थिति में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में प्रतिबंधित क्षेत्रों जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल परिसर और शासकीय भवनों के 100 गज के दायरे में तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। इन क्षेत्रों में 'धूम्रपान निषेध क्षेत्र' का बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। कोटपा एक्ट (COTPA 2003) के अंतर्गत दुकानदारों और व्यक्तियों पर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान या तंबाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले की सभी मेडिकल दुकानों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, बिना डॉक्टर की पर्ची के नींद की गोलियों या मादक दवाओं की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के मेडिकल लाइसेंस निरस्त कर दुकानें सील की जाएंगी। प्रशासन ने राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, खाद्य एवं औषधि, आबकारी, शिक्षा, समाज कल्याण व नगरीय निकायों को एकजुट होकर ड्रग्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान की मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपना अनिवार्य किया गया है। वन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे दूरस्थ वन क्षेत्रों में अवैध गांजा और अन्य मादक पदार्थों की खेती पर नजर रखें। पुलिस व आबकारी विभाग को नशे व अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स आदि के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने को कहा गया है। समाज कल्याण विभाग को जिले में नशामुक्ति अभियान और केंद्रों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। वहीं, खाद्य एवं औषधि विभाग को मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच करने तथा बिना पर्ची मादक दवाएं बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों के खिलाफ यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बैठक में सम्बंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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