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पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट - जिले में शिविर का आयोजन


कोरिया। सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच एस आर पी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आदेश के पालन को सुनिश्चित कराने के लिए जिला परिवहन विभाग द्वारा 12 मई 2025 तक जिला परिवहन कार्यालय परिसर में शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के माध्यम से वाहन मालिक आरसी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर एच एस आर पी की बुकिंग एवं फिटमेंट करवा सकते हैं। जिन वाहन स्वामियों का मोबाइल नंबर आरसी में अपडेट नहीं है, वे मौके पर ही मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा सकेंगे। जिला परिवहन अधिकारी अनिल भगत ने जानकारी दी है कि दोपहिया वाहन के लिए 365.80 रुपए, तिपहिया वाहन के लिए 427.16 रुपए, हल्के मोटरयान के लिए 656.80 रुपए और भारी वाहन के  लिए 705.64 रुपए शुल्क निर्धारित की गई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि एच एस आर पी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहन स्वामियों पर भविष्य में कड़ी कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें जुर्माना भी शामिल है। ऐसे में वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे इस शिविर का लाभ उठाएं और समय रहते अपने वाहनों पर एच एस आर पी प्लेट लगवाएं। एच एस आर पी की बुकिंग जिले में स्थापित परिवहन सुविधा केंद्र, चॉइस सेंटर या परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से भी की जा सकती है।

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