बैकुंठपुर। दीपावली पर्व को देखते हुए शहर के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी पटाखा दुकानें सजने लगी हैं। हालांकि, शहरी क्षेत्र में इस प्रकार पटाखा दुकान लगाना Explosives Act 1884 एवं Explosives Rules 2008 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है। नियमों के अनुसार आतिशबाज़ी सामग्री का भंडारण या बिक्री भीड़भाड़ या घनी आबादी वाले क्षेत्र में नहीं की जा सकती।
जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन से LE-5 लाइसेंस प्राप्त करने वाले दुकानदारों को केवल निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर ही पटाखा बेचने की अनुमति दी जाती है। नगर पालिका सीमा के भीतर बिना अनुमति दुकान लगाना न केवल अवैध है बल्कि यह आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी उत्पन्न करता है।
Rule 83(2)(b) के तहत शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की दुकानें प्रतिबंधित हैं। यदि कोई दुकान बिना वैध अनुमति के पाई जाती है तो प्रशासन Explosives Act की धारा 9B(1)(b) और IPC की धारा 286 के तहत कार्रवाई कर सकता है। साथ ही संबंधित दुकानदार का लाइसेंस Rule 118 के अनुसार निरस्त भी किया जा सकता है। इस विषय पर नगर प्रशासन और पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत पटाखा दुकानों से ही खरीदारी करें।


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