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RTI में लापरवाही करने वाले 1953 अधिकारियों की पहचान सार्वजनिक, वेतन से वसूला जाएगा जुर्माना

 



चंडीगढ़। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी समय पर न देने वाले अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा ने ऐसे डिफाल्टर अधिकारियों पर जुर्माना राशि वसूली में हो रही ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सूचना आयुक्त टीवीएसएन प्रसाद से उपाय सुझाने को कहा है।

RTI कार्यकर्ता पीपी कपूर की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग ने जानकारी दी कि प्रदेशभर में कुल 1953 जन सूचना अधिकारियों पर 1,71,83,833 रुपये जुर्माना बकाया है। इस पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने डिफाल्टर अधिकारियों की सूची सार्वजनिक कर दी है।

अब सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि इन अधिकारियों के वेतन से सीधे जुर्माना राशि की कटौती कर वसूली की जाए। इसके साथ ही सभी विभागों को हर महीने जुर्माना वसूली की रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग को देना अनिवार्य किया गया है।

लोकायुक्त ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को तय की है। यह निर्णय पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।


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