कोरिया। जिले में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा पकड़े गए भांग तस्करी के एक पुराने प्रकरण में विशेष न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दो तस्करों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस निर्णय को जिले में बढ़ती नशीली पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2017 में पुलिस टीम क्षेत्र में नियमित गश्त के लिए निकली थी। इसी दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में वाहन से भारी मात्रा में अवैध भांग बरामद की गई थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी भांग को दूसरी जगह ले जाने की बात स्वीकार करते पाए गए थे। पुलिस ने मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ ही केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय को प्रस्तुत की थी। मामला विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की अदालत में विचाराधीन रहा। मामले में पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के कथन और जब्त मादक पदार्थों की वैज्ञानिक रिपोर्ट को आधार बनाकर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध ठहराया। न्यायालय ने माना कि आरोपी संगठित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल थे और समाज में अपराध को बढ़ावा देने वाले गंभीर कृत्य के लिए कठोर दंड आवश्यक है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा के साथ-साथ अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी समाज की युवा पीढ़ी के लिए हानिकारक है, इसलिए ऐसे अपराधों पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है। जिले में इस फैसले को पुलिस और प्रशासन की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के कठोर फैसले से तस्करों में भय का वातावरण बनेगा और मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। यह फैसला जिले में अवैध नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को और मजबूत करेगा।


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