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सारंगढ बेश कीमती भूमियों की अफरा तफरी का मामला नगर पालिका उपाध्यक्ष समेत 7 पार्षदों को कलेक्टर ने पद से हटाया




सारंगढ़। छत्तीसगढ़ मे लगातार देखा जा रहा है कि शासकीय भूमियों को नियम विरुद्ध तरीके से बेंचा व खरीदा जा रहा है, सोसल मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिलासपुर, अम्बिकापुर, कोरिया अब सारंगढ मे भी शासकीय भूमि को निजी व्यक्तियों को बेंच दिया गया जिसको लेकर सारंगढ़ नगर पालिका परिषद में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए उपाध्यक्ष रामनाथ सिदार सहित 7 पार्षदों को उनके पद से हटा दिया गया है। साथ ही नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित किया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने 7 पार्षदों को उनके पद से हटाया गया हटाए गए पार्षदों में कमला किशोर निराला, गीता महेंद्र थवाईत, सरिता शंकर चंद्रा, संजीता सिंह सरिता, शुभम वाजपेयी और शांति लक्ष्मण मालाकार शामिल हैं। नपा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीआईसी, स्थायी समिति की बैठक में यह सामने आया कि नगर पालिका की बेशकीमती जमीन को नियमों को दरकिनार करते हुए निजी व्यक्तियों को बेच दिया गया था। मामले की लंबी जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध यह सख्त निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41 के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है, प्रशासन का कहना है कि पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है। इस प्रकरण ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना है।

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